नगरीय निकाय चुनाव – सिहोरा नगर पालिका में चुनाव सम्पन्न होनें तक हुई प्रशासक की नियुक्ति
नगरीय निकाय में नियुक्त किए गए प्रशासक, चुनाव सम्पन्न होनें तक संभालेंगे कार्यभार
- नगर पालिका सिहोरा में भी प्रशासक नियुक्त
मध्यप्रदेश के निम्न जिलो की नगरीय निकायों में वर्ष 2019 में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण न होने से नगरीय निकायों में कॉलम अनुसार निर्वाचित परिषद का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है।
शासन ने इन निकायों में आवश्यक एवं नियमित कार्यों के संपादन हेतु निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आम निर्वाचन सम्पन्न होने व नई नगर पालिक निगम नगर पालिका परिषद नगर परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं।
इसमें ग्वालियर,दतिया,मुरैना,भिंड,रीवा,शहड़ोल,गुना,सागर,जबलपुर में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।
नगर पालिका सिहोरा में भी नियुक्त हुए प्रशासक
जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली सिहोरा नगर पालिका में भी आगामी निर्वाचन सम्पन्न होनें तक एक प्रशासक की नियुक्ति की गई है। यहां यह जिम्मेदारी अनुभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपी गई है।
वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया भी सम्पन्न हुई
वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया सम्पन्न हुई आरक्षण निम्नानुसार हुआ
1 अनुसूचित जाति . मुक्त
2 अनारक्षित . महिला
3 पिछड़ा वर्ग। . महिला
4 अनारक्षित . मुक्त
5 पिछड़ा वर्ग . मुक्त
6 अनारक्षित . महिला
7 अनु.ज.जाति . मुक्त
8 पिछड़ा वर्ग . मुक्त
9 अनु.ज.जाति . महिला
10 अनारक्षित . मुक्त
11 पिछड़ा वर्ग . महिला
12 अनारक्षित . मुक्त
13 अनारक्षित . महिला
14 अनु.जाति . महिला
15 अनारक्षित . महिला
16 पिछड़ा वर्ग . मुक्त
17 अनारक्षित . महिला
18 अनारक्षित . मुक्त
12 फरवरी को तय होगा अध्यक्ष पद के आरक्षण का फैसला
नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर आरक्षण का फैसला 12 फरवरी को प्रदेश की राजधानी भोपाल से तय होगा।
निम्न अधिनियम के तहत हुई प्रक्रिया
नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 346ए सहपठित 320 ख तथा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 420 ए सहपठित 420 के अंतर्गत प्रदरत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।