INX मीडिया मामला : पी चिदंबरम के खिलाफ आरोप लगाने वाली इंद्राणी मुखर्जी को CBI द्वारा चार्जशीट में राहत
CBI ने चार्जशीट में इंद्राणी मुखर्जी को दी बड़ी राहत
दिल्ली की कोर्ट ने इसी वर्ष जुलाई में स्वीकृति दी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा INX मीडिया मामले के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी गई है | इससे जुड़ी खास बात यह है कि CBI द्वारा चार्जशीट में इंद्राणी मुखर्जी को बड़ी राहत दी गई है | इसके मद्देनजर, CBI द्वारा दिल्ली में स्पेशल कोर्ट के सामने दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में इंद्राणी को क्षमा करने की बात कही गई है |
गौरतलव है कि दिल्ली की कोर्ट द्वारा इसी वर्ष जुलाई में उस याचिका को स्वीकृति प्रदान की गई थी | जिसमें इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनाने की बात कही गई थी | खबर है कि CBI ने चार्जशीट में पी चिदंबरम के खिलाफ लगभग 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है | CBI का स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहना है कि पी चिदंबरम द्वारा साल 2008 में यह पैसे लिए गए थे |
CBI के मुताबिक, पी चिदंबरम द्वारा रिश्वत के तौर पर कुल 9.96 लाख रुपये लिए गए थे | CBI द्वारा पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram), उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों सहित कुल 15 लोगों और निकायों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है |
वहीं, सीबीआई (CBI) द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जानकारी व्यक्त की गई है कि भ्रष्टाचार के इस मसले की जांच चल रही है | उसने जानकारी व्यक्त की है कि सिंगापुर व मॉरीशस को भेजे हुए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है | इस दौरान, सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई है | इसके तहत, कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है |