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UP – हाई कोर्ट ने दिया योगी को झटका CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की नहीं होगी वसूली

हाई कोर्ट ने दिया योगी को झटका सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की नहीं होगी वसूली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है कि कोर्ट के अगले आदेश तक वसूली पर रोक लगा दी है। 
गौरतलब है कि योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वसूली करने का एक्शन लिया था। 
हाईकोर्ट में कानपुर के मोहम्मद फैजान ने याचिका दायर करते हुए कहा ​था योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय संपत्ति को हानि के मामले में गाइडलाइन को दरकिनार किया है। इसी के मददेनजर यह वसूली पर रोक लगा दी गई है एवं एडीएम सिटी कानपुर को सूचित किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इसके तहत लोक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करने का अधिकार हाईकोर्ट के सीटिंग या सेवानिवृत्त जज अथवा जिला जज को है. एडीएम सिटी को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नियमावली बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है.

अगले आदेश तक वसूली नोटिस पर रोक

याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस एस एस शमशेरी की बेंच ने नुकसान की भरपाई के लिए जारी वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है.
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश में जगह-जगह हिंसा हुई थी. 
विरोध में हुआ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया और उनको सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी किया. जुर्माना नहीं चुकाने  पर संपत्ति कुर्क की जा सकती है। 

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