Corona Returns: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, 1 अप्रैल से होगी लागू, 3T पर फोकस
नईदिल्ली/मध्यप्रदेश/भोपाल – बीते दिनों कोरोना के 40,000 से अधिक ने मामले की पुष्टि हुई हैं। इसके साथ ही 200 लोगों के मौत की भी जानकारी सामने आई हैं। जिसके बाद देश में संक्रमण से मरने वाले की संख्या बढ़कर 1 लाख 60 हजार166 पहुंच गई हैं। वहीं, बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी सख्त होती नज़र आ रहीं हैं।
बता दे कि मध्यप्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली नई गाइडलाइन 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। नई गाइडलाइन में 3T (टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटपर) पर फोकस (focus) किया गया हैं। गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि नई गाइडलाइन का पालन किया जाए और 3T पर फोकस किया जाए। टीकाकरण की तेजी को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ सभी राज्य सरकार द्वारा इस प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक जैसे ही किसी मरीज के संक्रमित होने का पता चले तुरंत ही उसे इलाज की सुविधा दी जाए और संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को तुरंत ही आइसोलेशन में भेजा जाए। गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिला कलेक्टर वेबसाइट पर डालेंगे। इस लिस्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा किया जाएगा। वहीं, गाइडलाइन में शारीरिक दूरी के नियम का पालन न करने पर जुर्माने की बात कही गई हैं।
नई गाइडलाइन के मुताबिक जहां संक्रमण का अनुपात ज्यादा हैं। वहां पर सख्ती बरती जाएगी। वही कंटेंटमेंट जोन से बाहर यात्रियों को सुविधा की अनुमति होगी। इसके साथ ही गाइडलाइन में कहा गया है कि पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही, एयरट्रैवल सहित हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, होटल, रेस्टोरेंट, सॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एग्जिबिशन सेंटर, योगा सेंटर, एंटरटेनमेंट पार्क खुले रहेंगे।