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बड़वानी : लॉकडाउन 3.0 के लिए कलेक्टर ने जारी किये नए आदेश, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोई आवाजाही नहीं

बड़वानी 
लाॅकडाउन के दौरान नियमो के पालन करने एवं करवाने से आज हम बेहतर स्थिति में पहुंच गये है। अगर हम आगे भी कुछ दिन इसी प्रकार धैर्य बनाये रखे तो हमारा जिला कोरोना वायरस पाॅजिटिव मुक्त जिलो में सुमार हो सकता है। लाॅक डाउन 3 के तहत अगामी 17 मई तक जिले में पूर्व की भांति प्रतिबंध लागू रहेंगे। जिले में बनाये गये बड़वानी नगर, सेंधवा नगर एवं भामी ग्राम के कंटेनमेंट क्षेत्र में सिर्फ दी गई छूट अनुसार ही गतिविधियाॅ संचालित हो सकेगी । इसके बाहर के क्षेत्रो में भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही गतिविधियाॅ संचालित रहेगी। 

कलेक्टर अमित तोमर ने सोमवार की शाम को विधायक बड़वानी श्री प्रेमसिंह पटेल, श्री राधेश्याम पाटीदार, डाॅ. चक्रेश पहाड़िया, श्री धनंजयसिंह, श्री कृष्णा गोले, श्री अमित शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम की उपस्थिति में आयोजित डिस्ट्रीक मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उक्त बाते कही। 

बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में शाम 7 से प्रातः 7 बजे तक कोई भी आवागमन नही होगा। इसका पालन शक्ति से करवाया जायेगा। बैठक के दौरान बताया गया कि इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये गये है। इनका पालन किया जाना सभी के लिये अनिवार्य होगा। 

कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश है इस प्रकार 

  • जिले में निम्नानुसार गतिविधियाॅं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी:-
  • सभी अंर्तराज्यीय बसे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रतिबंधित रहेगी, गृह मंत्रालय व्दारा दी गई अनुज्ञा इसका अपवाद रहेगी। 
  • सभी व्यक्तियों का अंर्तराज्यीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । स्वास्थ्य कारणों से अनुज्ञा दी जा सकेगी। 
  • सभी स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक संस्था/प्रशिक्षण संस्था/कोचिंग संस्था बंद रहेगी, आॅनलाइन/डिस्टेन्स लर्निंग को अनुज्ञा रहेगी। 
  • सभी सिनेमा हाॅल, शापिंग माल, जिम, खेल काम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, बार, सभागृह, ब्यूटी पार्लर, सैलून एवं मैरिज गार्डन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक सभा एवं कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। 
  • सभी धार्मिक स्थल/पूजागृह/पूजा स्थल/प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक सभा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।  
  • साप्ताहिक हाट बाजार, हाकर्स कार्नर बंद रहेंगे। 

जिले में निम्नानुसार गतिविधियों पर छूट रहेगी:-  

(बडवानी जिले में नगर बडवानी, नगर सेंधवा एवं ग्राम भामी तहसील राजपुर के कंटेनमेंट एरिया को छोडकर )

  •  सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक की सुविधाएं चालू रहेगी । 
  • औषधालय, केमिस्ट फार्मेसिंयों, जन औषधि केन्द्र, चिकित्सा उपकरण की दुकाने तथा सभी प्रकार की दवा दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी । 
  • सभी चिकित्सा प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथाॅलाजी लेब, वेक्सिन और दवा की बिक्री और आपूर्ति लगातार चालू रहेगी।
  • सभी चिकित्सा, पशु चिकित्सा, एम्बुलेंस, मेडिकल आदि के कर्मियों का आवागमन चालू रहेगा, चाहे वह जिले से जिले में हो, जिले के बाहर हो अथवा राज्य के बाहर हो । 

कृषि और उद्यानिकी संबंधित गतिविधियां:-

  • सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाॅं पूरी तरह से कार्यशील रहेगी । समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन करने वाली इकाइयां पूर्ण रूप से चालू रहेगी । मंडियों में अनाज का क्रय-विक्रय जारी रहेगा । सौदा पत्रक के माध्यम से भी अनाज का क्रय-विक्रय किया जा सकेगा । 
  • रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के उपार्जन के लिए जरूरी सामग्रियां जैसे गनी बैग, पीपी बैग, केट्स, आर्पोलेन कवर आदि की भण्डारण की अधोसंरचना निर्मित करने हेतु ली जाने वाली सेवाएं उक्त प्रतिबंध आदेश से मुक्त रहेंगे।
  • कृषि यंत्रों का उपयोग, स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत करने वाली दुकानें तथा खाद, कीटनाशक और बीज वितरण की दुकानें भी चालू रहेगी । (समय प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक)
  • फसलों की कटाई और बुआई से संबंधित यंत्र, मशीनें एवं वाहनों का आवागमन चालू रहेगा । 

दूध एवं अन्यः-

  • दूध उत्पादन संयत्रों व्दारा दूध और दुग्ध उत्पादकों के परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री परिवहन और आपूर्ति वाली इकाईयाॅं एवं वाहन चालू रहेंगे । 
  • पोल्ट्री फार्म और पशुपालन फार्मो का संचालन चालू रहेगा । 
  • पशु आहार जिसमें चारा, भूसा आदि शामिल हैं, के उत्पादन संयंत्र ट्रांसर्पोटेशन अनुमत समय में प्रातः 8 से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेंगे। 
  • गौशालाएं निरन्तर चालू रहेगी। 
  • दुध की होम डिलेवरी का समय प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायंकाल 5 से 7 तक रहेगा।  

वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियों एवं सुरक्षा एजेंसियां:-

  • समस्त राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों एवं निजी बैंकों की शाखाएं और एटीएम बैंकिंग परिचालन की समस्त इकाइयां निर्धारित वर्किंग ऑवर में चालू रहेगी  साथ ही बैंकों के बी.सी. को कार्य करने की अनुमति रहेगी । बैंक जहां तक हो सके बी.सी. माध्यम से ही राशि आहरण का कार्य सम्पादित करेगी ताकि बैंकों में अनावश्यक भीड न हो।  
  • स्थानीय सुरक्षा के लिए बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने एवं स्थानीय सुरक्षा हेतु संबंधित बैंक मैनेजर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 
  • सभी बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित बैेंक शाखा प्रबंधक की रहेगी। 
  • भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य सामान्य बीमा कंपनियां कार्यरत रहेगी। इन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 
  • समस्त प्रायवेट सेक्यूरिटी एजेंसियों को अपने कार्य संचालन हेतु अनुमति होगी लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग तथा संस्थाओं को सेैनेटाईजर करना अनिवार्य होगा। 
     

कार्यालय/संस्थाऐं:-

  • समस्त शाासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय चालू रहेंगे जिसमें 33 प्रतिशत कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार उपस्थिति रहेगी। तथापि रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य, और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्नि, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एन.आई.सी. सीमा शुल्क, एफसीआई, एनसीसी, और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेगी, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे । 
  • आंगनवाडी कार्यकर्ता 15-15 दिवस में सामग्री प्रदाय करने हेतु संबंधितों के घर-घर जाएगी ।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस संचालित होने वाली दुकानें, उसका भण्डारण परिवहन एवं वितरण जारी रहेंगे । 

अन्य गतिविधियां:-

  • केवल अनुमत गतिविधियों हेतु चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, दुपहिया वाहनों के लिए पिछली सीट पर सवारी की अनुमति नहीं होगी ।
  • शहरी क्षेत्रो में निर्माण गतिविधियां केवल मूल स्थान पर ( जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध है और किसी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नही है ) और नवीकरणीय उर्जा परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है । ग्रामीण क्षेत्रो में सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति है । 
  • शहरी क्षेत्रो के सभी माॅल, मार्केट काॅम्प्लेक्स और बाजार बंद रहेंगे, अर्थात नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर। हालांकि बाजारों और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों की अनुमति समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी । ( कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर )
  • सभी एकल दुकानें, मोहल्ले की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना, शहरी क्षेत्रो में खुले रहने की अनुमति होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की सभी दुकानें, ( माॅल को छोडकर ) आवश्यक और गैर आवश्यक के किसी भी भेद के बिना खुले रहने की अनुमति होगी। ( कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर )
  •  ई-काॅमर्स गतिविधियों की केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ही अनुमति होगी। 

 कंटेनमेंट क्षेत्र हेतु:-

  • दुध, सब्जी एवं किराना की होम डिलेवरी का कार्य पूर्ववत निर्धारित समय अनुसार ही रहेगा। 
  • सभी अनावश्यक गतिविधियों पर सायंकाल 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 

 उपरोक्तानुसार छुट से संबंधित दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लेखित शर्तो के संबंध में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने अनुविभाग क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार होगा।      
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

संवाददाता हेमंत नाग्झिरिया की रिपोर्ट 

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