बड़वानी : लॉकडाउन 3.0 के लिए कलेक्टर ने जारी किये नए आदेश, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोई आवाजाही नहीं

बड़वानी 
लाॅकडाउन के दौरान नियमो के पालन करने एवं करवाने से आज हम बेहतर स्थिति में पहुंच गये है। अगर हम आगे भी कुछ दिन इसी प्रकार धैर्य बनाये रखे तो हमारा जिला कोरोना वायरस पाॅजिटिव मुक्त जिलो में सुमार हो सकता है। लाॅक डाउन 3 के तहत अगामी 17 मई तक जिले में पूर्व की भांति प्रतिबंध लागू रहेंगे। जिले में बनाये गये बड़वानी नगर, सेंधवा नगर एवं भामी ग्राम के कंटेनमेंट क्षेत्र में सिर्फ दी गई छूट अनुसार ही गतिविधियाॅ संचालित हो सकेगी । इसके बाहर के क्षेत्रो में भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही गतिविधियाॅ संचालित रहेगी। 

कलेक्टर अमित तोमर ने सोमवार की शाम को विधायक बड़वानी श्री प्रेमसिंह पटेल, श्री राधेश्याम पाटीदार, डाॅ. चक्रेश पहाड़िया, श्री धनंजयसिंह, श्री कृष्णा गोले, श्री अमित शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम की उपस्थिति में आयोजित डिस्ट्रीक मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उक्त बाते कही। 

बैठक के दौरान कलेक्टर ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में शाम 7 से प्रातः 7 बजे तक कोई भी आवागमन नही होगा। इसका पालन शक्ति से करवाया जायेगा। बैठक के दौरान बताया गया कि इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किये गये है। इनका पालन किया जाना सभी के लिये अनिवार्य होगा। 

कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश है इस प्रकार 

जिले में निम्नानुसार गतिविधियों पर छूट रहेगी:-  

(बडवानी जिले में नगर बडवानी, नगर सेंधवा एवं ग्राम भामी तहसील राजपुर के कंटेनमेंट एरिया को छोडकर )

कृषि और उद्यानिकी संबंधित गतिविधियां:-

दूध एवं अन्यः-

वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियों एवं सुरक्षा एजेंसियां:-

कार्यालय/संस्थाऐं:-

अन्य गतिविधियां:-

 कंटेनमेंट क्षेत्र हेतु:-

 उपरोक्तानुसार छुट से संबंधित दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लेखित शर्तो के संबंध में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने अनुविभाग क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार होगा।      
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

संवाददाता हेमंत नाग्झिरिया की रिपोर्ट 

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