भोपाल : टल सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव, जानिए क्या है वजह
भोपाल : टल सकते हैं नगरीय निकाय चुनाव, जानिए क्या है वजह
- नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर रोक
भोपाल /निकिता सिंह : प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सरकार इंतजार कर रही है, लेकिन वहीं कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव रुक सकते हैं। जिसको लेकर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। और अनुमति याचिका दायर की जाएगी। इसके लिए विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है. यदि सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यदि हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हैं तो सभी निकायों में महापौर अध्यक्ष के लिए फिर से आरक्षण किया जाएंगे।
सरकार का कहना है कि महापौर और अध्यक्षों के लिए आरक्षण 1994 में बने नियमों के अनुसार किया जाता है। पिछले साल के आरक्षण में 10 दिसंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन में कोई प्रकार की अनियमितता नहीं दिखाई गई है. सरकार ऐसा मानती हैं कि आरक्षण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है. और कोर्ट इस स्थिति में कोई दखलअंदाजी नहीं दे रही है. ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करेंगी।
कोर्ट का कहना है कि याचिका के लंबित होने के चलते नए सिरे से रोटेशन पद्धति को अपनाते हुए आरक्षण करने पर किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं रहेंगी। जिसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएँगी। और चुनाव कराए जाएंगे। इसकी सुनवाई अप्रैल में की जाएगी, देखा जाए तो 15 मार्च तक निकाय चुनाव की घोषणा होने की संभावना मानी जा रही है लेकिन जब तक इसका निपटारा नहीं होगा। तब तक नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जाएगी।