अब उत्तराखंड सरकार ने भी गुटखा और पान मसालों पर लगाया बैन
उत्तराखंड सरकार ने पान मसालों और गुटखों की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में पान मसालों और गुटखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने का फैसला ले लिया गया है | दरअसल, उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहां जारी आदेश में कहा है कि जन स्वास्थ्य के मद्देनजर तंबाकू व निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य किसी भी नाम से बिकने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण व बिक्री को आदेश के जारी होने से एक साल तक की अवधि के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है |
केवल इतना ही नहीं इस आदेश में यह भी कहा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है | गौरतलव है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मद्देनजर राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य द्वारा एक साल के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया जा सकता है | लिहाजा गुटखा और पान मसालों में इन संघटकों के बहुत अधिक इस्तेमाल किए जाने को लेकर इन उत्पादों को पूरे राज्य में प्रतिबंधित किया जा चुका है |
वैसे जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड केवल अकेला ही ऐसा राज्य नहीं है जिसने पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया हो | इससे पहले बिहार में भी पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके तहत, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि भारतीय संविधान के मुताबिक, राज्य सरकार अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने व जन स्वास्थ्य के सुधार करने के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थो के उपभोग को प्रतिबंधित कर सकती है |