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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अयोध्या मामले में 17 अक्टूबर तक पूरी हो जाए सुनवाई

रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश 

 रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद (Ram janm bhoomi babari masjid ) को लेकर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने यह आदेश जारी किया है कि 17 अक्टूबर तक दलीलें रख दी जाएं | बता दें कि इससे पहले यह समय सीमा 18 अक्टूबर थी | दरअसल, शुक्रवार के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया है कि सभी वकील अपनी दलीलें 17 अक्टूबर तक प्रदान कर दें | 

गौरतलव है कि मामले की सुनवाई कर रहे पांच न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़,  जस्टिस अशोक भूषण और  जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं | इस पीठ की अध्यक्षता सीजेआई रंजन गोगोई कर रहे हैं |

बता दें कि इससे पहले शीर्ष अदालत द्वारा आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता व् जाने माने मध्यस्थ श्रीराम पंचू की सदस्यता वाली तीन सदस्यीय समिति की इस रिपोर्ट पर भी गौर किया गया था कि लगभग 4 माह तक चली मध्यस्थता प्रक्रिया में कोई अंतिम समाधान नहीं निकाला गया है | 

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