सिहोरा और मझौली तहसील में एक दिन के विराम के लिए दिन हुए निर्धारित, अनुविभागीय अधिकारी ने जारी किए आदेश

सिहोरा – अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा चंद्र प्रताप गोहिल ने शनिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सिहोरा अन्य विभाग के नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों में अनलॉक वन के तहत एक दिन विराम देने के दिवस निर्धारित कर दिए हैं।
एक दिवस के विराम में अति आवश्यक वस्तुएं तथा राशन दुकान, दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि को छोड़कर शेष सभी दुकाने निजी कार्यालय बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा लेकिन उक्त विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों जैसे नगरपालिका, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विद्युत, दूरसंचार, आपदा प्रबंधन, पेयजल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईडी कार्ड) रखना अनिवार्य होगा।
हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन ऑटो रिक्शा टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट पास के रूप में मान्य रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कब कहां रहेगा विराम का दिन
अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा द्वारा बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र सिहोरा में सोमवार, मझौली नगर परिषद क्षेत्र गुरुवार, गोसलपुर बुधवार मझगवां गुरुवार गांधीग्राम शुक्रवार और इंद्राना में शनिवार को एक दिवस का विराम रहेगा।