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CM देवेंद्र फडणवीस ने छिपाई थी चुनावी हलफनामे में आपराधिक जानकारी, अब चलेगा उनके खिलाफ ट्रायल – सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली – महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नज़र आ रहीं हैं। दरअसल CM देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ साल 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप हैं। ये दोनों केस नागपुर के हैं। इनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का हैं। इन दोनों आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया हैं। 

बता दे कि अब CM देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल चलाने का आदेश दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चलाया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी जाए या नहीं। 

वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि साल 2009 और 2014 में नागपुर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरते समय फडणवीस ने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। 

वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। उन्होंने उनके खिलाफ लंबित दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में तथ्यों की कमी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस को तगड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चलाने के आदेश दिए हैं। 
 

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