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Breaking news -SC /ST एक्ट : अब बिना जांच दर्ज़ होंगी FIR,फ़िर लागू होगा पुराना नियम,सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया फ़ैसला |

BREAKING NEWS -SC /ST एक्ट : अब बिना जांच दर्ज़ होंगी FIR ,फ़िर लागू होगा पुराना नियम, सुप्रीम कोर्ट  ने वापस लिया फ़ैसला |

नई दिल्ली: केंद्र सरकार व अन्य ने 20 मार्च 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी,जिसमे पुराने फ़ैसले के अनुसार एससी एसटी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किये थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा , लेकिन अब इस एक्ट के तहत बिना जांच के एफआईआर(FIR ) दर्ज की जा सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला SC/ST एक्ट के प्रावधानों को हल्का करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनाया है. अब सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. इससे पहले शिकायत दर्ज करने के बाद जांच करने पर ही FIR दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे. अब कोर्ट ने यह बदल दिया है. अब अब पहले जांच जरूरी नहीं है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी आर गवई की पीठ  ने यह फ़ैसला सुनाया  हैं

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