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MADHYA PRADESH: Drone उड़ाने के लिए 10 वीं पास होना जरूरी, पढ़े नई ड्रोन नीति

भोपाल। प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए नई नीति लागू हो चुकी है. यह नीति नगर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा लागू की गई है. जिसके तहत अब ड्रोन का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. और इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी होगी.

नीति के अनुसार अब शादी और ऐसे किसी समारोह में ड्रोन से फोटोग्राफी करने के लिए मंजूरी लेनी होगी और 24 घंटे पहले इसकी जानकारी स्थानीय थाने को देनी होगी. साथ ही 60 मीटर से ऊपर ड्रोन को नहीं उड़ाया जाएगा. नीति के तहत ड्रोन को केवल दिन में उड़ाया जा सकेगा. रात्रि प्रयोग हेतु डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी.

यदि आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होगी तभी लाइसेंस मिलेगा. साथ ही उसका अंग्रेजी जानना और 10वीं पास होना भी जरूरी है. ड्रोन उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटर परमिट और उड़ाने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी है. जिसको डीजीसीए की वेबसाइट पर डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म पर प्राप्त किया जा सकता है.

डीजीसीए से इम्पोर्ट क्लीयरेंस से इतर यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट भी जारी होगा. जिसके लिए क्रमशः 1 हजार और 25 हजार रुपए फीस लगेगी.

प्रतिबंधित इलाकों में ड्रोन की परमिशन रक्षा मंत्रालय देगा. क्लीयरेंस गृह मंत्रालय से मिलेगा. और नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान भी किया गया है.

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