उत्तराखंड: अब दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
अब पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को जारी किया नोटिस
हाल ही में उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है | जिसके मुताबिक, अब पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे | दरअसल, इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया गया है | जिसमें दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव लड़ने देने की बात कही की गई थी | इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकेंगे |
वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है | गौरतलव है कि पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को मौका नहीं देने को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी जानकारी दी गई थी | इसके तहत, राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि ये राष्ट्र हित में नहीं होगा कि दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे | बाद में इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचाया गया तो कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी गई |
हाईकोर्ट के इसी निर्णय को लेकर राज्य सरकार द्वारा बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी | अब कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर कहा है कि इस बार यह नियम लागू होगा | वैसे बता दें कि उत्तराखंड सरकार द्वारा इस साल जून में एक विधेयक पारित किया गया था | जिसमें कहा गया था कि अब दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे |