सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को दी राहत, 28 सितंबर तक लोन मोरेटोरियम को बढ़ाया, केंद्र से कहा आखिरी बार टाल रहे हैं फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को दी राहत, 28 सितंबर तक लोन मोरेटोरियम को बढ़ाया, केंद्र से कहा ब्याज की माफी पर विचार करें
नई दिल्ली/ गरिमा श्रीवास्तव– सुप्रीम कोर्ट के लोन मोरेटोरियम की तिथि बढ़ाने के बाद आम आदमियों को बड़ी राहत पहुंची है. इस भुगतान में मोहलत को लेकर केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर केंद्र जल्द से जल्द ठोस फैसला ले. इसके साथ ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सुझाव भी दिया गया है कि केंद्र ब्याज की माफी पर विचार करें..
कोर्ट ने कहा कि तब तक 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफॉल्टरों को NPA घोषित ना करने अंतरिम आदेश जारी रहेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आखरी मौका:–
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली जजों की टीम बेंच ने कहा कि आरबीआई और केंद्र सरकार को यह आखरी बार मौका दिया जा रहा है. इस पर दो हफ्तों में जल्द से जल्द ठोस फैसला लें. साथ ही लोन मोरटोरियम को 28 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है. क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट लिया जा रहा है. जिसके बाद अब केंद्र को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आखरी मौका दिया गया है.