महज़ कुछ मिनट बाद आएगा अयोध्या मामले पर फैसला, भोपाल कलेक्टर ने ज़ारी किये ये बड़े निर्देश
सभी देशवासियों से की जा रही शांति बनाए रखने की अपील
आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है। इसके मद्देनजर भोपाल शहर में धारा 144 पहले से ही लागू है। लेकिन सुरक्षा को मद्दे नज़र देखते हुए शहर में धारा 144 के आदेश को और भी कड़ा कर दिया गया है। इसके तहत भोपाल में किसी भी जगह पर पांच या पांच से ज्यादा लोगों के एक जगह पर खड़ा रहने से रोका जाएगा। और तो और फैसले पर जश्न मनाने वालों को आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक जाएगा।
कलेक्टर तरुण पिथोड़े का भी आदेश है कि स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन बाजार और दफ्तर खुलें रहेंगे एवं लोग अपने सभी कार्य सामान्य रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा दूध, ईंधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एंबुलेंस जैसी सभी तमाम सेवाएं भी आम दिनों की तरह ही जारी रहेंगी।
शहरवासियों को भी लगातार ये बताया जा रहा है कि कहीं भी कोई तनाव की स्थिति निर्मित होती है तो उसकी सूचना तत्काल ही पुलिस-प्रशासन को दें। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने एक अन्य आदेश में सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि खुली बॉटल या अन्य किसी बर्तन में पेट्रोल-डीजल बिल्कुल भी ना दें। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप न्यूनतम 2000 लीटर पेट्रोल और 3000 लीटर डीजल का रिजर्व स्टॉक सुनिश्चित करें।
वहीं दूसरी तरफ धर्म गुरुओं और व्यापारी संगठनों के साथ अफसरों ने की बैठक भी हुई और फैसले पर शांति बनाये रखने की अपील की।
कलेक्टर तरुण पिथोड़े और डीआईजी इरशाद वली ने शुक्रवार शाम धर्मगुरुओं और व्यापारी संगठनों के साथ बैठक भी की थी। इस दौरान सभी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का भरोसा दिलाया।
आशा करते हैं सभी कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और शांति बनाये रखेंगे।
द लोकनीति के परिवार की तरफ से भी हम सभी देशवासियो से आग्रह करते हैं कि सभी भाई चारे का माहौल बनाये रखे।