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SPG संशोधन बिल को राज्यसभा से मिली मंज़ूरी, गांधी परिवार की सुरक्षा में आएगी कमी !

SPG संशोधन बिल को राज्यसभा से मिली मंज़ूरी, गांधी परिवार की सुरक्षा में आएगी कमी !

  • SPG पर राज्यसभा की लगी मुहर
  • लोकसभा से हो चुका हे पास
  • राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कानूनन शक्ल में होगा तैयार

एसपीजी संशोधन बिल 2019 राज्यसभा से भी पास हो गया है. बता दें कि यह बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है. राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधाने में कोई कसर नही छोड़ी. उन्होंने कहा कि “मैं साफ करना चाहता हूं कि गांधी परिवार को ध्यान में रखते हुए यह बिल नहीं लाया गया. बिल से गांधी परिवार का कोई संबंध नहीं है. मैं जरूर कहना चाहता हूं पिछले परिवर्तन एक परिवार को ध्यान में रखते हुए किए गए थे. सुरक्षा सभी को मिलनी चाहिए. 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. एसपीजी सुरक्षा की जिद मुझे समझ नहीं आती. साथ ही एसपीजी का कानून 1988 में बना. 1991 और 1994 में संशोधन हुआ. इसके बाद 1999 और 2003 में संशोधन हुआ. ये पांचवां परिवर्तन है जो मूल भावना के अनुकूल है. इस एक्ट के तहत एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ पीएम और उनके परिवार के साथ जो उनके साथ अधिकृत पीएम आवास में रहते हैं उनको ही प्राप्त होगा.बिल पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा.

SPG का पुराना कानून

अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री से एसपीजी सिक्यॉरिटी वापस ली गई तो उनके पारिवरिक सदस्यों के साथ भी एसपीजी नहीं रहेगी। बशर्ते पारिवारिक सदस्यों को उस स्तर का खतरा नहीं हो जिसके लिए एसपीजी सिक्यॉरिटी जरूरी हो।

SPG संशोधन में नया कानून

पूर्व प्रधानमंत्रियों से एसपीजी सिक्यॉरिटी वापस लेने के बाद उनके पारिवारिक सदस्यों से भी एसपीजी की वापसी को अनिवार्य करने का प्रावधान कर दिया गया है।

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