सागर यूनिवर्सिटी में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी, चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट से रोक
सागर यूनिवर्सिटी में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी, चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट से रोक
सागर. डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी जिसके लिए हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का वक्त दिया है और इस मामले में जवाब मांगा है।बता दें कि प्रशासन द्वारा 4 फरवरी को दिल्ली में कार्यपरिषद की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर चयनित हुए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी होना है। लेकिन विवि प्रशासन अब यह चयन सूची जारी नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोर्ट ने चयन सूची जारी करने पर रोक लगा दी है। वहीं, विवि प्रशासन को सुनवाई के लिए 15 दिन की मौहलत दी है। बता दें कि ईसी की बैठक में लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, फिजिकल डायरेक्टर सहित अन्य पदों के लिफाफे खोले जाना थे।
क्या थी याचिका
याचिकाकर्ता दीपक सिंह का कहना है कि विवि में भर्ती प्रक्रिया के लिए 26 सितम्बर 2019 को विवि प्रशासन ने एक दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी किया था। लेकिन यह विज्ञापन रोजगार निर्माण में प्रकाशित नहीं हुआ था। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन में अभ्यर्थियों को 14 दिन का वक्त मिला, जबकि विवि की बेवासाइट पर देखने वाले अभ्यर्थियों को 33 दिन का वक्त मिला था। याचिकाकर्ता ने बताया कि विवि प्रशासन द्वारा निभाई गई इस प्रक्रिया से वह इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सका था। यात्रिकाकर्ता ने बताया कि वह अकेला नहीं है। ऐसे कई अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके।