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इन दो पटाखों के अलावा इस दीवाली नहीं चला सकेंगे रॉकेट और बम, जानिए क्या है वजह

सुप्रीम कोर्ट ने रॉकेट और बॉम्ब सरीखे पटाखों पर लगाया बैन 

इस दिवाली केवल ग्रीन पटाखों का ही कर सकेंगे इस्तेमाल 

 दीवाली पर हर साल होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बार सख्त रुख अपनाया गया है | यही कारण है कि कोर्ट द्वारा दिल्ली में रॉकेट और बॉम्ब सरीखे पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है | इसके तहत, कोर्ट ने इस दीवाली पर केवल ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल को मंजूरी दी है | कोर्ट द्वारा जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी गई है, उसमें 'अनार' और 'फुलझड़ी' शामिल हैं |

गौरतलव है कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की गई थी कि वह इस बार दीवाली में केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल कर सकेंगे | इसके तहत,केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा को कम किया जा सके |

बता दें कि अनार और फुलझड़ी दो रंग में उपलब्ध होंगे | जिनमें 50 फुलझड़ी और 5 अनार के एक डब्बे की कीमत 250 रुपये होगी | दिल्ली पुलिस द्वारा पटाखे विक्रेताओं पर नजर रखने के तहत विशेष टीम का निर्माण किया गया है | दिल्ली पुलिस की टीम का काम यह सुनिश्चत करने का होगा कि सभी विक्रेता केवल ग्रीन पटाखे ही बेचें | सरकार के मुताबिक, ग्रीन पटाखे समान्य पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं | 

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