हिजाब पर मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, किया कर्नाटक बंद
हिजाब पर मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, किया कर्नाटक बंद
कर्नाटक:- हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. जिसके बाद मुस्लिम संगठनों द्वारा लगातार नाराजगी जताई जा रही है.
मुस्लिम संगठनों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है. ऐसे में गुरुवार को व्यापार मंडलों से भी बंद करने का आह्वान किया गया है. साथ ही मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि इस मामले पर मौलवियों के साथ भी गुरुवार को बैठक की जाएगी.
नाराजगी जता रहे छात्र कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षण संस्थानों की वर्दी में सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं समाहित होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने 129 पन्नों के आदेश में कहा कि हिजाब इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं है और परिसर में शांति, सद्भभावना और लोक व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी तरह के कपड़े पर रोक लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखा है.
मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होली की छुट्टी के बाद सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है.
आगे देखना होगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है