MP Panchayat Elections : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला, दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करे, चुनाव करवाए आयोग
भोपाल : मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटके पंचायत चुनाव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फ़ैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने
राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव करवाए। दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। फिलहाल सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण रहेगा।
वहीं, इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से कहा था कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ले। कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। एक बार मार्च महीने के बाद फिर से पंचायत-नगर निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। अब चुनाव जुलाई में होने की संभावना नजर आ रही है।
बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 21 दिन का समय लग सकता है। पंचायत के परिसीमन के बाद 22985 पंचायत हुई है। जिसमें 2000 वार्ड को बढ़ाया गया है।