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MP Panchayat Elections : सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद CM शिवराज का बड़ा बयान, कही ये बात

भोपाल : मध्यप्रदेश में लंबे समय से अटके पंचायत चुनाव के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फ़ैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव करवाए। दो हफ्ते में अधिसूचना जारी करे। ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता। फिलहाल सिर्फ एससी/एसटी आरक्षण रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, अभी हमने विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव हों, इसके लिए रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे और पुन: आग्रह करेंगे कि स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों।

दरअसल, OBC आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है। अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश में OBC वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे। इसमें 20% STऔर 16% SC का आरक्षण रहेगा। जबकि, शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% OBC आरक्षण के साथ कराने की बात कही थी। इसीलिए यह चुनाव अटके हुए थे।

वहीं, इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों से कहा था कि चुनाव की तैयारियां पूरी कर ले। कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। एक बार मार्च महीने के बाद फिर से पंचायत-नगर निकाय चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। अब चुनाव जुलाई में होने की संभावना नजर आ रही है। बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 21 दिन का समय लग सकता है। पंचायत के परिसीमन के बाद 22985 पंचायत हुई है। जिसमें 2000 वार्ड को बढ़ाया गया है।

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