राधेश्याम जुलानिया बंगला विवाद : कोर्ट ने जारी किया नोटिस, पत्रकार रविंद्र जैन ने दायर की थी याचिका

भोपाल : मप्र के सबसे तेजतर्रार आईएएस रहे राधेश्याम जुलानिया के रिटायरमेंट के बाद भी उनके दुर्दिन खत्म नहीं हो रहे। अब जुलानिया उनकी पत्नी श्रीमती अनिता जुलानिया को उनके बंगले के अवैध निर्माण को लेकर भोपाल कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। दरअसल, कोर्ट में पत्रकार रविंद्र जैन ने उनके खिलाफ याचिका दायर की है। जिसके बाद उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।
पत्रकार रविंद्र जैन ने जुलानिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भोपाल के टाइगर मूवमेंट क्षेत्र के बरखेड़ी खुर्द गांव में अवैध बंगला बनाया है। जैन का आरोप है कि जुलानिया ने बंगला निर्माण के लिए नगर निगम से पर्याप्त बिल्डिंग परमिशन नहीं लगी गई है। आरोप है कि 10 हजार वर्ग फीट के प्लॉट पर 6 सौ फीट के निर्माण की अनुमति ली गई और 6 हजार वर्ग फीट का निर्माण करा लिया गया है।
बताया जा रहा है कि पत्रकार रविंद्र जैन ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307-5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था। भोपाल जिला न्यायालय में अपर जिला न्यायाधीश द्वारा नोटिस जारी करके जुलानिया को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। सुनवाई की तारीख 23 जून 2022 घोषित की गई है। यह बंगला श्रीमती अनीता जुलानिया के नाम से है इसलिए नोटिस भी उन्हीं के नाम से जारी हुआ है। वहीं, इस मामलें में नगर निगम कमिश्नर को भी 23 जून को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।