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मनीष सिसोदिया को sc से नहीं मिली राहत, 4 अक्टूबर तक टली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। शराब नीति अनियमितता मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। उन्होंने शीर्ष अदालत से जमानत देने का अनुरोध करते हुए याचिका दाखिल की है। अदालत ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। आप नेता को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खआरिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई को सितंबर के लिए स्थगित कर दिया था। पूर्व डिप्टी सीएम ने अफनी पत्नी के बीमार होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं। इससे पहले 14 जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर सीबीआई और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। सिंघवी ने कहा कि पीठ से गुजारिश की थी कि मामले की सुनवाई 4 अक्टूबर को की जाए. उनका कहना था कि सुनवाई के दौरान बहुत ज्यादा समय लग सकता है. केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर एस.वी. राजू अदालत में पेश हुए. मनीष सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है. सीमा के बिगड़ते हालात को बयां करती हुई कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं.

सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा था कि सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मालूम पड़ता है कि वह स्थिर हैं. ऐसे में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर मामलों में नियमित जमानत याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा. 30 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम और उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में वह एक ‘हाई-प्रोफाइल’ आरोपी हैं. वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

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