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Public Safety Act के तहत Farooq Abdullah को किया गया नज़रबंद, पिता ने बनाया था ये कानून 

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस समय मुश्किलों में घिरे हुए हैं। दरअसल सोमवार को उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट नजरबंद किया गया हैं। जिस स्थान पर अब्दुल्ला को रखा गया है उसे एक आदेश के जरिए अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया हैं। दरअसल पब्लिक सेफ्टी एक्ट (Public Safety Act) बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की अनुमति देता है। 

बता दे कि ये कानून उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला (Sheikh Abdullah) ने बनाया था। जिसे 1970 के दशक में मंज़ूरी मिली थी। 

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से फारूक अब्दुल्ला अपने ही घर में  नजरबंद हैं। इतना ही नहीं इसके अलावा उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी नज़रबंदी में रखा गया हैं। 

बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों को फारूक और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला से मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस प्रतिबंध के साथ कि वे मुलाकात के बाद मीडिया के साथ बातचीत नहीं कर सकते।

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