जबलपुर : गुलजार होटल संचालक पर षड्यंत्र कर साक्ष्य छिपाने का मामला दर्ज
कोरोना काल में नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची की बेटी की शादी का मामला
जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन कर होटल गुलजार में हुई रिशैप्शन पार्टी
प्रकरण में आपदा प्रबधंन एक्ट एवं महामारी अधिनियम, तथा भारतीय दण्ड विधान की धारायें बढ़ाई गई।
मध्यप्रदेश/जबलपुर – थाना प्रभारी मदनमहल नीरज वर्मा ने बताया कि दिनांक 13-07-2020 की दोपहर लगभग 1:45 बजे अखिलेश ठाकुर उम्र 35 वर्ष निवासी झण्डा चैक रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पटवारी हलका नम्बर 9 में पदस्थ है, कोरोना संक्रमण के कारण जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा लाॅकडाउन का आदेश करते हुये सभी तरह के आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित किये गये हैं। एवं अनुमति प्राप्त करने पर निश्चित संख्या में एवं कोविड -19 संक्रमण से बचाव सम्बंधी सावधानियों का पालन करने के आदेश पारित किये गये हैं ।
दिनांक 30-06-2020 को नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची द्वारा अपने बेटे की शादी की रिशेप्शन पार्टी गुलजार होटल में आयोजित की गयी, पार्टी के आयोजन के सम्बंध में राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई एवं न ही लाॅक डाउन के निर्देशों का पालन किया गया, पार्टी में काफी संख्या मेें लोग एकत्रित हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हुये, उक्त दोनों के द्वारा जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन किया गया हैं। रिपोर्ट पर धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
जांच पर नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं आपदा प्रबंधन की अनदेखी की जाने से अत्याधिक संख्या मे लोगों का संक्रमित होना पाया जाने पर प्रकरण में धारा 269, 270 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन की धारा 51 तथा महामारी अधिनियम की धारा 3 बढ़ाई गई।
प्रकरण में विवेचना के दोेैरान पार्टी में कितने लोगों की उपस्थिति थी के सम्बंध में जानकारी हेतु वीडियो फुटेज चाहे गये, होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया के द्वारा षणयंत्र पूर्वक साक्ष्य छिपाने एवं नष्ट किये जाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराये गये, होटल गुलजार में लगे कैमरो के डीव्हीआर जप्त करते हुये प्रकरण में धारा 201, 120बी भादवि भी बई बढ़ाई हैं।