Gwalior : लॉकडाउन में शादी करना हो तो सीख लें ड्राइविंग, प्रशासन ने जारी किये जरूरी दिशा-निर्देश
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Gwalior News
कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉक डाउन में लोग कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहें है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई है जिनकी इस साल शादी होने वाली थी लेकिन अब लॉक डाउन की वजह से नहीं हो पा रही है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को थोड़ा छूट देते हुए कुछ नियम कायदे जारी किये हैं यानि कि कुछ निर्देश दिए हैं जिनका पालन कर आप शादी कर सकते हैं। शनिवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह ने इसकी जानकारी दी।
लॉकडाउन में शादी करने वाली युवक-युवतियों के सामने सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं
- सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर शादी की अनुमति तो मिलेगी लेकिन रस्में पूरी होने तक पंडित और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के बीच 1 मीटर का फासला रखेगें।
- एक और अजीबोगरीब निर्देश दिया गया है वह यह है कि शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन तभी एक साथ घर लौट सकेंगे जबी इनमें से कोई एक गाड़ी चलाएं अगर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो दूल्हा-दुल्हन में से कोई एक ही उस गाड़ी में सवारी कर पाएंगे।
- वर वधु के परिजन लोग पंडित या काजी के उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं। जिले से बाहर विवाह समारोह भी जाना है तो वाहन में ड्राइवर सहित दो लोगों के जाने की अनुमति होगी।
- आयोजनकर्ता ज्यादा से ज्यादा दो गाड़ी की अनुमति एसडीएम से ले पाएंगे। आवेदन में आने जाने वाले लोगों का नाम स्थाई पता और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा।
- एसडीएम को बिना सूचना दिए विवाह नहीं हो पाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर विवाह समारोह पूरे तरीके से प्रतिबंधित यानी कि बंद रहेगा।
- विवाह समारोह में कोरोना संबंधी निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। दोनों पक्षों के 8 लोगों में दूल्हा-दुल्हन शामिल होंगे या नहीं अभी इसमें इसको स्पष्ट नहीं किया गया है।
लोगों के लिए यह शर्त बनी है परेशानी का सबब
अगर जिले से बाहर विवाह होने पर एसडीम अधिकतम दो लोगों के अनुमति देंगे ऐसे में ड्राइवर सहित दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे इससे दूल्हा और दुल्हन एक साथ तभी आ सकेंगे जन्म जब इनमें से कोई एक वाहन चलाएगा।
दूसरी बात दोनों पक्षों से 8 लोगों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति होगी दुविधा यह है कि इसमें पंडित का जी को भी शामिल किया गया है।