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दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामलें में पवन द्वारा दायर विशेष याचिका खारिज

New Delhi : Gautam Kumar : 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार (Rape) मामला: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पवन कुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए दायर विशेष अवकाश याचिका (SLP) को खारिज कर दिया क्योंकि अदालत ने मामले में कोई नया आधार नहीं पाया। दोषी पवन ने दावा किया है कि अपराध के समय वह एक किशोर था, और दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने इस तथ्य की अनदेखी की थी।   

दोषी पवन ने दायर की थी नाबालिग होने की याचिका
निर्भया के माता-पिता को हर दिन एक अलग तारीख दी जाती है लेकिन उन्हे अबतक बेटी के लिए इंसाफ नही मिल पाया है वो आज भी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ही लगा रहे है लेकिन इतने सालों से उन्हें कुछ भी हासिल नही हुआ। ये तो बात सिर्फ निर्भया की है जिसे पूरा देश जानता है लेकिन जो हर दिन ऐसी दरिंदगी देश के अलग-अलग कोने में हो रही है उसका क्या? उसके इंसाफ में लोगो को बरसो बीत जाते है यहां तक की मौत भी दरवाजें पर दस्तक दे देती है लेकिन महिलाओं को इंसाफ के लिए हमेशा दर-दर भटकना पड़ता है। बता दें कि हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में निर्भया के दोषी ने दावा किया था कि उसके स्कूल प्रमाण-पत्र में उसकी जन्मतिथि आठ अक्टूबर 1996 है. पवन ने इससे पहले निचली अदालत में भी अपने नाबालिग होने के दावे संबंधी याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था |

 

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