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मारपीट के मामले में बसपा विधायक को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा 

  • 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्यासी देवेंद्र सिंह भदौरिया से की थी मारपीट
  • विशेष न्यायालय (एमपी/एमएलए) ने दोषी करार कर सुनाई सजा 

मध्यप्रदेश/भोपाल : भिंड के पूर्व सांसद रामलखन सिंह कुशवाहा और उनके विधायक बेटे संजीव सिंह को मारपीट के मामले में भोपाल की सांसद-विधायकों की विशेष कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट खत्म होने तक दोनों को न्यायालय परिसर में खड़े रहने और एक – एक हजार रूपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। 

मामला 2015 का है। जहां फरियादी पक्ष के देवेंद्र सिंह भदौरिया के वकील ने बताया की वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान राम लखन सिंह कुशवाहा और भिंड छेत्र से बहुजन समाज पार्टी के विधायक व उनके पिता पूर्व सांसद ने देवेंद्र भदौरिया को जनपद उपाध्यक्ष बनाने को कहा था और उससे पैसे लिए थे। चुनाव ख़त्म होने तक उनका अपहरण कर प्रदेश के बहार एक महीना तक रखा और मारपीट की। 

वहीँ स्थानीय पुलिस से शिकायत कर देवेंद्र सिंह ने बसपा विधायक और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। साथ ही विशेष न्यायाधीश प्रवेंद्र कुमार सिंह ने 24 जुलाई को संजू सिंह, रामलखन सिंह और विनोद सिंह को धरा 323 के तहत दोषी मानते हुए कोर्ट उठने तक खड़े रहने और एक एक हजार की सजा सुनाई है। वहीँ सभी ने आदेश का पालन करते हुए कोर्ट समाप्त होते ही अपनी सजा परिपूर्ण कर चले गए।

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