कोर्ट का आदेश अगर ननद की शादी में गई तो होगी कार्यवाही
भोपाल : भोपाल जिला अदालत ने कल एक अनोखी सुनवाई करते हुए एक मामले में भाभी को अपनी ही ननद की शादी के दौरान ससुराल में नहीं रहने और विवाह स्थल के 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाने का आदेश सुनाया है। वहीं अगर भाभी इस आदेश का पालन नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ शांति भंग करने का मामला भी पुलिस दर्ज कर सकती है। मामले की सुनवाई जज ज्योति राठौड़ ने की है।
क्या है मामला
दरअसल जिला विधिक प्राधिकरण में एक महिला ने शिकायत की थी कि एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी में उसकी ससुराल है। जहां उसकी सास, ननंद और दिव्यांग देवर उसे प्रताड़ित करते हैं पति कतर में रहता है और ससुराल वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया है। मामले में महिला और उसकी सास को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। सास ने बताया कि उनके पति का देहांत हो गया है। लड़की की शादी 21 फरवरी को है बेटे बड़े बेटे और बहू से मतभेद के कारण दोनों को घर से निकाल दिया है। सास ने कहा कि उन्हें डर है कि बहु खुद को शारीरिक क्षति पहुंचाकर उन्हें और उनके दिव्यांग बेटे का नाम फंसा सकती है। प्राधिकरण के सचिव आशुतोष मिश्रा ने कहा कि बहू को ससुराल में रहने का हक बनता है उन्होंने महिला को ससुराल में रहने और पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए थे।