आधार अब रिश्ते की पहचान का आधार नहीं, UIDAI ने नियमों में बड़ा बदलाव
- आधार कार्ड अब सिर्फ धारक की विशिष्ट पहचान बना
- धार कार्ड से पिता या पति का सम्बोधन हटा दिया गया है
- अनाथों को अब नहीं होगी आधार बनवाने में दिक्कत
भोपाल/स्वाति वाणी:-
UIDAI ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) में बड़ा बदलाव किया है। अब आधार कार्ड से रिश्तों की पहचान नहीं हो सकेगी। आधार कार्ड पर आपके नाम के साथ पिता या पति का नाम लिखा होता है। लेकिन अगर अब आप आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं। तो पति और पिता का नाम नहीं मिलेगा। आधार कार्ड से पिता या पति का सम्बोधन हटा दिया गया है। उसकी जगह 'केयर ऑफ' प्रिंट होगा। UIDAI ने इस सम्बन्ध में जानकारी सार्वजनिक की है।
UIDAI ने आधार कार्ड से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए
आधार कार्ड (Aadhaar Card) अब सिर्फ धारक की विशिष्ट पहचान (unique identity) बन गया है, न की रिश्ते की पहचान का आधार। UIDAI ने आधार कार्ड से संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। इसके पहले आधार कार्ड में धारक के पति या पिता का नाम अंकित होता था। जिसे UIDAI ने नए नियम के तहत हटा दिया है। अब धारक के पिता या पति के स्थान पर 'Care/Of' लिखकर प्रिंट आने लगा है। इतना ही नहीं नए नियम के तहत अगर कोई चाहे तो केयर आफ में भी किसी का नाम नहीं दे सकता है। सिर्फ नाम और पता देकर भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार की बदौलत अब रिश्ते तय नहीं हो सकते हैं।
2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2018 में आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आया था। उस फैसले में लोगों की निजता की बात की गई है और उस आधार पर ही अब आधार कार्ड में रिश्तों की जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि यह बदलाव किस साल के किस महीने से किया गया, इसकी जानकारी यूआइडीएआइ की तरफ से नहीं दी गई।
अनाथों को अब नहीं होगी आधार बनवाने में परेशानी
अनाथों के लिए सहूलियत पिता या पति का नाम आने से अनाथों को आधार कार्ड बनवाने में काफी परेशानी होती थी। इस वजह से UIDAI ने ये ख़ास बदलाव आधार कार्ड के नियम में किया है। अब अनाथ लोग भी आसानी से आधार कार्ड बनवा सकेंगे। आधार कार्ड में 12 अंकों के यूनिक नंबर दिए जाते हैं और वहीं उसकी विशिष्टता है जो उसके फिंगर प्रिंट और आंख से जुड़ा है। अगर कोई आधार कार्ड बनाने के बाद अपना नाम बदल लेता है, तो भी यूनिक नंबर से उसकी पहचान हो जाएगी। यह पूरी तरह से व्यक्ति विशेष का पहचान पत्र है।