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सुप्रीम कोर्ट : 1856-57 से पहले हिंदुओं को आंतरिक अहाते में जाने से कोई रोक नहीं थी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित ढांचे की ज़मीन हिन्दुओं को सौंपने का आदेश दिया गया था, और केंद्र सरकार से 3 माह के अंदर मंदिर के लिए ट्रस्ट गठित करने को आदेश दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि मस्जिद के लिए केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही सूटेबल और प्रॉमिनेंट जगह ज़मीन दी जाएगी |
कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तिया रखना गैरकानूनी था | सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह कहा गया है कि 1856-57 से पहले हिंदुओं को आंतरिक अहाते में जाने से कोई रोक नहीं थी | मुस्लिमों को बाहरी अहाते का अधिकार नहीं था |