सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST संशोधन एक्ट को आज दिखाई हरी झंडी,पढ़ें पूरी खबर
नई दिल्ली / गरिमा श्रीवास्तव :- आज सुप्रीम कोर्ट ने दी SC/ST संशोधन एक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। बता दें कि 2018 में SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया था। नया कानून यह था कि SC/ST एक्ट में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज़ किया गया जा रहा है तो बिना तात्कालिक जाँच पड़ताल के विक्टिम के कहने पर आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकती है।
जिसके बाद देश में विवाद छिड़ गया था। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कि इस संशोधन को हटाया जाए, बिना जाँच के किसी के भी खिलाफ फैसला लेना गलत है।
पर सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST संशोधन एक्ट के पक्ष में हरी झंडी दिखा दी है। अब किसी विक्टिम के शिकायत दर्ज़ कराने पर तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस दर्ज़ करने से पहले प्राथमिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं होगा।पर अगर बहुत ही ज़रूरी है तो कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत प्राप्त किया जा सकता है।
मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी / एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। साथ ही साथ अग्रिम जमानत को भी मंज़ूरी दे दी गई थी।
जिसके बाद SC/ST समाज ने 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार हेतु याचिका दायर की।
अगस्त 2018 में राष्ट्रपति द्वारा SC/ST समाज के हित में फैसला आया।
सरकार के इस फैसले के बाद सवर्णों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया। याचिका दायर की। पर आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST संशोधन एक्ट को हरी झंडी दिखाई है।