बच के रहने रे बाबा ,अब सबका कटेगा लंबा…… चालान, आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 हुआ लागू
आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारी,,,
आज से लागू होगा ये नियम, जारी हुआ नोटफिकेशन
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था इसका ऐलान
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केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन किया जारी
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नए मोटर एक्ट को देशभर में किया जाएगा लागू
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ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पड़ सकता है 1 लाख तक का जुर्माना
New Traffic Rules – बुधवार को केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं। जिसके बाद अब 1 सितंबर से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता हैं। अगर आप भी बिना हेलमेट और सीट बेल्ट पहने या फिर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे ही तो ज़रा सावधान हो जाए।
बता दे की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक सितंबर से देश में नए मोटर एक्ट के प्रावधानों को देशभर में लागू कर दिया जाएगा और इसके बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना वर्तमान के मुकाबले कईं गुना तक बढ़ जाएगा।
गौरतलब है की केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया था। उन्होंने कहा था की यह नियम एक सितंबर से लागू होंगे। नए मोटर एक्ट में विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि कई गुना बढ़ा दी गई हैं। यदि आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते तो आपको 1 लाख तक के जुर्मानें के साथ जेल भी जाना पड़ सकता हैं।
देखिए, कौन सा नियम तोड़ने पर कितना देना होगा आपको जुर्माना
यातायात नियम उल्लंघन | जुर्माना रुपये में (पहले) | जुर्माना रुपये में (संशोधन के बाद) |
धारा 177 (सामान्य उल्लंघन) | 100 रुपये | 500 रुपये |
नई धारा 177ए (सड़क नियमों का उल्लंघन) | 100 रुपये | 500 रुपये |
धारा 178 (बिना टिकट यात्रा करना) | 200 रुपये | 500 रुपये |
धारा 179 (अथॉरिटी के आदेशों की अव्हेलना) | 500 रुपये | 2000 रुपये |
धारा 180 (बिना लाइसेंस वाहन का अनाधिकृत उपयोग) | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
धारा 181 (बिना लाइसेंस वाहन चलाना) | 500 रुपये | 5000 रुपये |
धारा 182B निर्धारित सीमा से बड़े वाहन | नई धारा | 5000 रुपये |
धारा 183 ओवर स्पीडिंग (गति सीमा का उल्लंघन) | 400 रुपये | LMV के लिए 1000 रुपये, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए 200 रुपये |
धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना | 1000 रुपये | 5000 रुपये तक |
धारा 185 नशे में वाहन चलाना | 2000 रुपये | 10,000 रुपये |
धारा 189 तेज रफ्तार वाहन चलाना या अनाधिकृत तरीके से रेस लगाना | 500 रुपये | 5000 रुपये |
धारा 192 बिना परमिट के वाहन चलाना | 5000 रुपये तक | 10,000 रुपये तक |
धारा 193 लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का समूह | नई धारा | 25,000 से 1,00,000 रुपये तक |
धारा 194 ओवरलोडिंग | 2,000 रुपये और प्रतिटन 1,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना | 20,000 रुपये और प्रतिटन 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना |
धारा 194A क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाना | नई धारा | 1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
धारा 194 B सीट बेल्ट न लगाना | 100 रुपये | 1000 रुपये |
धारा 194 C दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग | 100 रुपये | 2,000 रुपये जुर्माना, साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त |
धारा 194E आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना | नई धारा | 10,000 रुपये |
धारा 196 बिना बीमा के वाहन चलाना | 1000 रुपये | 2000 रुपये |
धारा 199 नाबालिग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन | नई धारा | अभिभावक अथवा वाहन स्वामी इसके लिए दोषी माना जाएगा। 25,000 रुपये का जुर्माना, साथ ही तीन साल की सजा हो सकती है। नाबालिग पर ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा। संबंधित वाहन का पंजीकरण निरस्त होगा। |
धारा 182 (योग्यता के बिना वाहन चलाना) | 500 रुपये | 10,000 रुपये |
धारा 210बी कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन | नई धारा | संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। |
बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर | 100 रुपये | 1000 रुपये, साथ में तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त |
हिट एंड रन मामले में पीड़ित को मुआवजा | 25,000 रुपये | 2,00,000 रुपये मुआवजा |
अब सबका कटेगा ,नहीं चलेगा चाचा विधायक है हमारे