रॉबर्ट वाड्रा ने अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जताया विरोध
रॉबर्ट वाड्रा अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच को लेकर सहयोग नहीं कर रहे हैं : ईडी
हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट से कहा गया है कि रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ किए जाने की जरुरत है, क्योंकि 'धन के लेन-देन की कड़ियों' से कथित रूप से उनका सीधा संबंध है | दरअसल, ईडी द्वारा न्यायमूर्ति चंद्र शेखर के सामने कहा गया है कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच को लेकर सहयोग नहीं कर रहे हैं |
वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज कर कहा है कि एजेंसी जब कभी उनके मुवक्किल को बुलाती है, तो वह उसके सामने पेश होते हैं और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है | वकील ने यह तक कहा कि ईडी ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके मुवक्किल द्वारा उनका उत्तर दिया गया है और उन पर लगाए गए आरोपों को 'स्वीकार नहीं करने' का यह अर्थ नहीं है कि वह सहयोग नहीं कर रहे हैं |
दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा मामले पर अंतिम बहस के तहत 5 नवंबर की तिथि तय की गई है | वहीं, निचली अदालत द्वारा वाड्रा को अग्रिम जमानत दे दी गई थी, जिसे ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती व्यक्त की है | वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 17 करोड़ रुपए की सम्पत्ति की खरीदारी में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है |