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जबलपुर में दुकानों को ऑड-ईवन के तहत खोलने की दी अनुमति , इन नियम का करना होगा पालन वर्ना होगी कार्रवाई

मध्यप्रदेश /जबलपुर(Jabalpur ) – : शहर के ग्रीन जोन(Green zone)में आने वाले वार्डों को आज से बाजार खुल गए है। दो माह बाद दुकानों की शटर खुली है। अब आम आदमी को भी राहत मिली है। कलेक्टर भरत यादव (Bharat yadav)ने  दुकानों को ऑड-ईवन प्रणाली के तहत खोलने की अनुमति दे दी है। रेड जोन(Red zone) में गतिविधियां पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी। प्रशासन ने नगर निगम सीमा के वार्ड न.14 रेड जोन और वार्ड न. 65 को ग्रीन जोन में शामिल किया है। पहले दिन दोपहर 1  बजे से शाम 5 बजे तक फिर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।

आज से शहर में नई व्यवस्था

आज से  बाजारों में लोटी रौनक, ऑड-ईवन फॉर्मूले से खुली दुकानें

रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से करना होगा पालन

जहां बाजार खुलेंगे वहां सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का कड़ाई पालन करना होगा। ग्राहक और दुकानदार दोनों को मास्क पहनने से लेकर नियम मानने होंगे। लॉकडाउन-4 के जारी गाइड लाइन के अनुसार मेडिकल स्टोर, किराना एवं अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकऱ अन्य सभी दुकान एवं बाजार रविवार के दिन बंद रहेंगे।इस  प्रकार रात्रि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह सात बजे तक लागू रहेगा। ऑड-ईवन प्रणाली के तहत समस्त दुकानों में नम्बर डाले जा रहे हैं।

शराब और सैलून की दुकानों पर पाबंदी रहेगी

हेयर कटिंग सैलून, पार्लर एवं शराब की दुकानें अभी भी  नहीं खुलेंगी। इसी प्रकार मॉल, सिनेमा हॉल, पान-गुटखा एवं सिगरेट की दुकानों, जिम पर भी पहले की तरह पाबंदी होगी।

ग्रीन जोन के क्षेत्र

महाराजपुर, सुहागी, रांझी, गोरखपुर, ग्वारीघाट, केंट।

रेड जोन के क्षेत्र

सर्वोदय नगर, कोतवाली, गोहलपुर, हनुमानताल, मिलौनीगंज।

रेड जोन वाले वार्ड

कस्तूरबा गांधी, स्वामी विवेकानंद, हनुमानताल, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आचार्य विनोबा भावे, ठक्कर ग्राम, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि महेश योगी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वार्ड।

ये  निर्देश दिए

1   – : मेडिकल स्टोर, किराना और अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोडकऱ बाकी सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे।

2  – : आरा मिल मशीन  सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी।

3  – : रेड जोन की अपडेट स्थिति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

4  – : रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू  रहेगा।

5  – : संबंधित बाजार का संघ तय करेगा कि ऑड-ईवन प्रणाली के तहत दुकानें खोली जाएं।

6 -: सभी दुकानदारों को पार्किंग की व्यवस्था रखनी होगी। 

7 – : दुकान खोलने से पहले दुकानदारों को सैनिटाइज करना जरुरी ।

8 – : एक समय में 5 से अधिक ग्राहक दुकानों के सामने नहीं होंगे।

9 – : दुकान के अंदर ग्राहक सेल्स मैन एवं दुकानदार को फेस मास्क पहनना अनिवार्य। 

10 – : सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल व सडक़ों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखना ।

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