पंचायत चुनाव, ओबीसी आरक्षण : अब केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, इस दिन हो सकता है बड़ा फ़ैसला
भोपाल : मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के मामले में आए दिन नए नए मोड आ रहे है। अब इस मामले में केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है।
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है।
केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि जमीनी स्तर के शासन में निर्वाचित निकायों में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए बिना चुनाव कराना संविधान के जनादेश के विपरीत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि वैकल्पिक रूप से 4 महीने के लिए चुनाव टाल सकता है और 3 महीने के भीतर आयोग से रिपोर्ट मांग सकता है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर रोक लगाए जाने के मामले में लगाई गई याचिका पर नए साल में यानि 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा भी इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। जबकि कांग्रेस की भी कई याचिका इस मुद्दे पर लगी हुई है।
इधर, राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने भी सोमवार को बैठक के बाद बयान जारी कर कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने या नहीं कराने का निर्णय कानूनी सलाह लेने के बाद किया जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 3 जनवरी को सुनवाई के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकता है।