सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों पर सुनाया अंतरिम फैसला, कहा प्रवासी मजदूरों के आने जाने का संपूर्ण किराया वहन करेगी राज्य सरकार
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों पर सुनाया अपना अंतरिम फैसला, कहां प्रवासी मजदूरों के आने जाने का संपूर्ण किराया भुगतान करेगी राज्य सरकार
नई दिल्ली/गरिमा श्रीवास्तव:- सुप्रीम कोर्ट में आज प्रवासी मजदूरों को लेकर अपना अंतिम फैसला दिया है जिसमें जजों की बेंच ने कहा कि प्रवासी मजदूर (Migrant Labours)के आने-जाने का संपूर्ण किराया चाहे वह बस का हो या ट्रेन का वह राज्य सरकार भुगतान करेगी.
प्रवासी मजदूर वर्ग इन दिनों तेजी से अपने गृह राज्य की तरफ पलायन कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने यह भी कहा कि जो मजदूर अपने गृह राज्य को जा रहे हैं उन्हें राज्य सरकार कब तक खाना दे जब तक वह अपने घर को न पहुंच जाएं. कोई भी मजदूर भूखा ना रहे. आपको बता दें कि इसके बावजूद भी मजदूरों की भूख से मृत्यु हो जा रही है.
केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता(Tushar Mehta) ने कहा कि सरकार मजदूरों का खास ध्यान रख रही है. 1 मई से लेकर 27 मई तक अब तक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 91 लाख मजदूरों को उनके गृह ग्राम भेजा गया है और अभी भी लगातार मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है. स्टेशन पर उनके खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया गया है.
कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को खाना हर हाल में मिलना ही चाहिए.



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