अगले दो माह तक Bhopal में लागू रहेगी धारा 144, क्योंकि ….
भोपाल – मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार रात से धारा 144 लागू कर दी गई हैं। ये फैसला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लिया। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में अयोध्या मामले को लेकर फैसला आना हैं। जिसको देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को इसके आदेश जारी किये हैं। यह आदेश दो माह के लिए लागू किया गया हैं। इस दौरान समूह में लोगों के एकत्रित होने या किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं।
इधर, कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति होने वाले आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया हैं। हालांकि इस दौरान धार्मिक, सामाजिक व पारंपरिक आयोजन हो सकेंगे।
कलेक्टर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी प्रदर्शन, आंदोलन, धरने का न तो आयोजन करेगा और न ही उसका नेतृत्व करेगा। इसके अलावा कलेक्टर ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति चाकू, डंडा, धारदार हथियार और अन्य घातक हथियार अपने साथ नहीं रख पाएगा।
गौरतलब है कि आने वाली 17 नवंबर से पहले अयोध्या मामले को लेकर फैसला आना हैं। इसके साथ ही नवंबर के महीने में ही मिलाद उन नबी के साथ साथ गुरु नानक जयंती भी पड़ रहीं हैं। ऐसे में किसी तरह के हालात न बिगड़े इसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया हैं।