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OBC आरक्षण पर मप्र हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, MPPSC एग्जाम में 27%  रिजर्वेशन पर रोक लगाई, केवल 14% के दिए निर्देश

जबलपुर/प्रियंक केशरवानीः- मध्यप्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गहराया हुआ है और इसी बीच जबलपुर हाइकोर्ट नें OBC आरक्षण में पेंच फसा दिया है और फैसला किया है कि एमपीपीएससी एग्जाम में 27 प्रतीशत ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है, वहीं हाईकोर्ट नें राज्य सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी करते हुए सिर्फ 14% OBC आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि 27% OBC आरक्षण के खिलाफ जनरल कैटेगिरी की छात्रा निहारिका त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 31 दिसंबर को जारी MPPSC  के रिजल्ट को चुनौती दी थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई।

अन्य परीक्षाओं के लिए भी लगाई थी रोक-

मप्र सरकार ने राज्य में ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था। इसके खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने चिकित्सा के क्षेत्र में ओबीसी वर्ग को पूर्व की तरह ही 14 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के लिए 19 मार्च 2019 को अंतरिम आदेश दिया था। इसी तरह ओबीसी आरक्षण के समर्थन में, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, न्यायिक सेवा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण, महिला आरक्षण तथा याचिकाएं दायर की गई थी। इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई चर रही है। वाबजूद राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 को MPPSC का रिजल्ट 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर जारी कर दिया था।

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