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300 करोड़ चुकाए बिना हो रहा खनन,कोर्ट ने थमाया शासन को नोटिस
300 करोड़ चुकाए बिना हो रहा खनन,कोर्ट ने थमाया शासन को नोटिस
- 300 करोड रुपए की रॉयलटी चुकाये बिना खदानों से पत्थर का खनन करने के मामले में दायर
जनहित याचिका पर दिया फैसला
- जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने शासन को नोटिस जारी किया है न्यायमूर्ति शील नागू तथा न्यायमूर्ति श्री अरविंद धर्माधिकारी की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए या निर्देश दिए हैं।
अगली सुनवाई 2 मार्च को
- इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी न्यायालय ने प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सचिव लोकायुक्त संगठन पुलिस महानिदेशक खनिज विभाग के डायरेक्टर कलेक्टर व अन्य को नोटिस जारी किए यह याचिका एडवोकेट जीपी चौरसिया के माध्यम से प्रस्तुत की गई ।
वर्ष 2017 का है मामला
- याचिका में कहा गया कि प्रशासन ने वर्ष 2017 में शुरू की जांच की थी जिसमें पाया गया कि 23 क्रेशर संचालकों खदानों से मिट्टी गिरा कर उसे बेचे जाने पर जांच करने वाली टीम में 300 करोड रुपए की वसूली निकालते हुए कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट पेश कर दिया वसूली के लिए नहीं की गई कार्रवाई जिला प्रशासन ने एसडीएम की रिपोर्ट पर वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है
- इस कारण को शासन में जो 300 करोड़ का मिलना चाहिए थे बस शासन के खाते में जमा नहीं हो सके वर्ष 2017 में किसी ने ध्यान नहीं दिया याचिकाकर्ता ने मामले में आईटीआई जारी कर 300 करोड़ का घोटाला कर शासन को नुकसान पहुंचाया गया है।