ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र मांगा 10 दिनों में जवाब
ED के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को लेकर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके तहत 10 दिन के बाद सुनवाई की जाएगी। वहीं, CBI निदेशक ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने को लेकर पर भी नोटिस किया गया है।
वैसे बता दें कि ईडी और सीबीआई निदेशकों के कार्यकाल में 5 साल तक की वृद्धि के अध्यादेश के खिलाफ अब तक 8 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी द्वारा कहा गया था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना संशोधन स्थापित नियमों का उल्लंघन है।
बता दें कि सिंतबर 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि संजय मिश्रा को आगे का कार्यकाल नहीं मिल सकेगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद भी नवंबर में उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका वकील एम एल शर्मा द्वारा दाखिल की गई थी । इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, संविधान के साथ धोखाधड़ी है।
वहीं, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव डॉ. जया ठाकुर ने याचिका में यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध जाकर ED का दुरुपयोग कर रही है।