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Corona Update : अब बिना मास्क पहने घर से निकले तो दर्ज होगा FIR ,सीएम ने दिए आदेश

Bhopal Desk, Gautam Kumar

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है| कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश भर में कोहराम मचा रहे इस वायरस ने प्रदेश में भी सैकड़ों लोगों को चपेट में ले लिया है। इसे देखते हुए सरकार ने घरों से निकलने पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं।अब बिना मास्क लगाए घर से निकलने पर कानूनी कार्रवाई होगी।

इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है आदेश में बताया गया बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है, या घर में बने मास्क भी पहन सकते हैं। वहीं मास्क न होने पर गमछा या रुमाल या दुपट्टा का उपयोग भी कर सकते हैं। सरकार के इस आदेश का पालन न करना महंगा पड़ सकता है। आदेश के उल्लंघन पर विधिक कार्रवाई की जायेगी।

विशेष सावधानी बरती जाए 
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोरोना रोग को नहीं छुपाए यह भी बताए कि वह किस-किस के संपर्क में आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना छुपाने पर मौत है और बताने पर जिंदगी। सीएम ने निर्देश दिये कि जो व्यक्ति इसे छुपाए, उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। चौहान ने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना नियंत्रण कार्य में लगे लोगों से दुर्व्यवहार करता है, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश में बाहर के राज्यों से आए तथा प्रदेश में वापस लौटे मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एक माइग्रेंट लेबर पॉजिटिव आया है, जो दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश आया था। इस प्रकरण में विशेष सतर्कता बरती जाए।

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