धूमा पुलिस ने सुलझाया जमखार के जंगल में मिले शव का मामला, हत्यारे पहुंचे जेल
सिवनी/धूमा से महेन्द्र सिंघ नायक की रिपोर्ट – कुछ दिनों पहले थाना धूमा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले सीमान्त ग्राम जमखार (छिरारू) के जंगल में अज्ञात शव मिला था। अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले इस क्षेत्र में अज्ञात का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। मृतक के शरीर में बिजली करंट से जलने की चोट से प्रथम दृष्ट्या मामला असामान्य मृत्यु या हत्या का लग रहा था।
धूमा थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनाँक 14/12/2019 को सूचना मिली थी कि ग्राम जमखार के जंगल में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुँचकर धूमा पुलिस ने मर्ग कायम कर अज्ञात मृतक की शिनाख्त अन्नीलाल ठाकुर पिता होल्कर ठाकुर उम्र 56 साल के रूप में की गई थी। मृतक के शरीर में बिजली करंट से जलने की चोट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु बिजली करेंट से होना पाये जाने एवं शव जंगल में मिलने जैसी संदिग्ध स्थिति देखकर गहनता से जाँच जारी थी। विवेचना में मृतक को बिजली करंट अन्यत्र स्थान पर लगने के बाद साक्ष्य नष्ट करने के आशय से मृतक का शव जंगल मे फेंकना पाये जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 03/2020 धारा 304,201 भादवि का कायम किया जाकर सघनता से मृत्यु के कारणों व आरोपियों की तलाश जारी थी।
इस विषय की विस्तृत विवेचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कमलेश खरपुसे, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय लखनादौन अरविन्द श्रीवास्तव के निर्देश पर की गई। आज दिनांक 03/01/2020 को सम्पूर्ण विवेचनोपरान्त आरोपी राजेश यहके व जगदीश उइके निवासी गुरार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। मामले के आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि खेत में फसल को जंगली जानवरों से बचाने के आशय से फेंसिंग में अवैध तरीके से बिजली करंट लगाया था, जिसके सम्पर्क में आने से अन्नीलाल की मृत्यु हो गई थी। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को जंगल में डालना बताया।
जनचर्चा बने इस मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना धूमा प्रभारी उपनिरीक्षक देवकरण डेहरिया, सउनि प्रमोद भारद्वाज, प्रधान आर. पुरषोत्तम कंगाले, आर हरिओम बैस, मेघेन्द्र राहंगडाले, सुमित वर्मा, रवि यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उधर, धूमा थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया के मुताबिक “पीएम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु करंट से सिद्ध होने और शव के अन्यत्र मिलने पर सघन जाँच की जा रही थी। इसी दौरान मिलने वाले चिन्हों के आधार पर सम्भावित आरोपियों से पूछताछ में उक्त मृतक की मृत्यु आरोपियों के फेंसिग में अवैध रूप से लगे करंट से होना पाया गया। आरोपियों द्वारा साक्ष्य छिपाने हेतु शव को जंगल में डाला गया था। आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया हैं।