नगरीय निकायों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी।
नगरीय निकायों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम जारी।
भोपाल – मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिये संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। तद्नुसार 25 जुलाई 2020 के तक मतदाता सूची में नाम जोडने, संशोधन करने एवं विलोपित करने हेतु दावे-आपत्ति के लिये आवेदन किये जा सकेंगे।
उप जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 25 जुलाई 2020 दोपहर 3 बजे तक रविवार छोडकर निर्धारित की गई है। प्राप्त दावे-आपत्तियों के आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही 5 अगस्त 2020 तक की जायेगी। निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ईआरएमएस मं प्रविष्टि की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2020 रहेगी। दावे-आपत्ति की चैक लिस्ट तैयार करने का कार्य 17 अगस्त 2020 तक होगा। चैकलिस्ट की जांच कर त्रृटि सुधार उपरांत वेंडर को वापस करने का कार्य 20 अगस्त 2020 तक किया जायेगा।
फोटो युक्त और फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करने का काम 22 अगस्त 2020 तक होगा। फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइड पर लोडलोड 25 अगस्त 2020 तक किया जायेगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्टीकरण अधिकारी को 29 अगस्त 2020 तक उपलब्ध कराया जायेगा। फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 2 सिंतबर 2020 को होगा। अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सीडी विक्रय के लिए 4 सितंबर 2020 से उपलब्ध रहेगी। नगर पालिका की फोटोयुक्त मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्टीय राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य 4 सितंबर 2020 को होगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सावर्जनिक प्रकाशन का प्रमाण पत्र स्केन कर अपलोड करने का कार्य 5 सितंबर 2020 को किया जायेगा।