कोरोना ने लगाया कोर्ट में ताला, आदेश मिलने पर ही मिलेगी चाभी
Barwani News : राज्य के सभी जिला न्यायालय सहित समस्त तहसील न्यायालय को लॉकडाउन के दौरान बंद करने आदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाबत सभी जिलों में इस आदेश का पालन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बड़वानी जिले के जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने हाई कोर्ट के इस आदेश के आलोक में बड़वानी जिला न्यायालय के साथ-साथ सेंधवा, अंजड, राजपुर, खेतिया के तहसील न्यायालय को भी अगामी 14 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिये हैं। इस अवधि में इन न्यायालयों के परिसरो में सामान्य प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जिला सत्र न्यायाधीश की अनुमति के पश्चात् ही सुनवाई की जा सकेगी।
बता दें कि इस अवधि में अति आवश्यक व अनुमति प्राप्त मामलों की सुनवाई ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निश्चित किये गये समय एवं स्थान पर नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जायेगी और तत्समय आवश्यक मामलों से संबंधित अभिभाषक पक्ष उस समय उपस्थित हो सकेंगे।
अभिभाषको, पक्षकारों द्वारा अनुमति हेतु आवेदन / निवेदन ई-मेल पर प्रस्तुत किये जाने पर उसके निर्धारण की सूचना संबंधित के मोबाईल नम्बर पर दी जायेगी। इस अवधि में पूर्व से लगे प्रकरणों की सुनवाई अब 14 अप्रैल के पश्चात् घोषित नई तिथियों पर ही होगी। अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण एवं अनुमति प्राप्त प्रकरणो की सुनवाई दोपहर 3 से 4 बजे तक नियुक्त न्यायाधीशो द्वारा की जायेगी। इस हेतु तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की नामजद ड्यूटी तिथिवार लगाई गई है।
बड़वानी से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट