Jabalpur में Corona Blast : 602 लोग पाए गए Positive, कलेक्टर ने जारी किए ये आदेश, 15 अप्रैल से होगा लागू
मध्यप्रदेश/जबलपुर – मध्यप्रदेश के जबलपुर में कोरोना ब्लास्ट हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 602 नए मरीज सामने आए हैं। जिसके बाद शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया हैं। 602 नए मरीज़ सामने आने के बाद अब जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 23 हजार 569 हो गई हैं। इसके साथ ही 5 मौत भी दर्ज की गई है, जिसके बाद अब जिले में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 297 हो गई हैं। वहीं, जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 3549 हो गई हैं।
इधर, जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन कर नगर निगम जबलपुर एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र के भीतर सभी किराना दुकानों को पूर्णत: बंद रखने के आदेश जारी किया हैं। आदेश गुरुवार 15 अप्रैल से लागू होगा तथा 22 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
संशोधित आदेश के अनुसार गुरुवार 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक किराना दुकानों से सामग्री की आपूर्ति केवल होम डिलेवरी के माध्यम से की जा सकेगी। आदेश में नगर निगम एवं छावनी परिषद सीमा क्षेत्र में सब्जी मंडी तथा फ ल एवं सब्जियों की दुकानों को भी प्रतिदिन सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक के स्थान पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही खुली रखने की अनुमति दी गई हैं। इस समयावधि में केवल होलसेलर एवं हाथ ठेला वाले ही इनसे सब्जी एवं फल ले सकेंगे। सब्जी लेने जनसामान्य को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार सुबह आठ बजे के बाद सब्जी एवं फल का विक्रय केवल चलित वाहन ;हाथ ठेला या अन्य साधनद्ध के माध्यम से विक्रेता द्वारा फेरी लगाकर घर.घर जाकर विक्रय किया जा सकेगा।