प्रह्लाद लोधी का बड़ा बयान कहा, मुझे 2 करोड़ में खरीदना चाहती थी कांग्रेस
जबलपुर : भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी ने दो साल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की हैं। जिसके बाद गुरुवार को जबलपुर कोर्ट ने इस मामले पर अपना कोर्ट फैसला सुनते हुए प्रहलाद लोधी को फौरी तौर राहत दी हैं। इतना ही कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सज़ा पर रोक रहेगी।
दरअसल, प्रहलाद लोधी पर तहसीलदार से मारपीट करने का मामला चल रहा था। जिस पर भोपाल स्थित विशेष अदालत ने प्रह्लाद लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्य्ता समाप्त कर दी गई थी।
कोर्ट से फैसला आने के बाद लोधी ने आभार जताया औऱ कहा मुझे अदालत पर पूरा भरोसा था, मुझे इंसाफ मिला. विधायकों के संरक्षक विधानसभा अध्यक्ष ने मेरे साथ अन्याय किया था। लोधी ने कहा कि आनन-फानन में उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई। ये संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत विधिक प्रावधानों के खिलाफ हैं। मेरे साथ अन्याय किया गया था, लेकिन मुझे अदालत से न्याय मिलेगा मुझे इस बात पर पूरा भरोसा था।
उधर, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि विधायक की सदस्यता निरस्त करने में जल्दबाज़ी की गई।
बता दे कि अदालत का फैसला आने के बाद प्रह्लाद लोधी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 2 करोड़ रुपए में ख़रीदने की कोशिश की। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले सीएम कमलनाथ ने खुद कहा था कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए अभी कांग्रेस के पास 2 – 3 सीटे और आएंगी।