इस जिले में धारा 144 के तहत संशोधित आदेश,जुलूस, रैली व शोभायात्रा पर लगी रोक
जबलपुर/भारती चनपुरिया : – जबलपुर(Jabalpur) जिला के दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा(Karmaveer Sharma) ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है।कोविड-19(Covid-19)वायरस के कारण अब जिले में सार्वजनिक स्थानों में धार्मिक कार्य और त्योहारों के आयोजन पर रोक लगा दी है।अब इन स्थानों पर मूर्ति, झांकी और ताजिया आदि को आप स्थापित नहीं कर सकेंगे।अब धार्मिक आयोजनों के समय जुलूस, रैली तथा शोभा यात्रा पर भी रोक लगाई गई है।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना(Corona) के संक्रमण से बचाव को देखते हुए ,अब धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों पर महा आरती, भंडारा, लंगर और प्रसाद वितरण के कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। अब धार्मिक स्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे। कोरोना संक्रमण के मामलो को देखते हुए अब मूर्ति, सवारी, ताजिये, आदि को नदियों, तालाबों, कुंडों एवं अन्य सार्वजनिक जलस्रोतों में विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। इन स्थानों पर भीड़ के रूप में एकत्रित होने पर भी अब रोक रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । प्रतिबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।