भोपाल : सिंधिया के खिलाफ परिवाद दायर, लगा है ये गंभीर आरोप, इन धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग
भोपाल से खाईद जौहर की रिपोर्ट – मध्यप्रदेश में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रहीं है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे को माथापच्ची चल रही है, वहीं उनके खिलाफ राजधानी भोपाल (Bhopal) की स्पेशल कोर्ट (Special Court) में परिवाद दायर किया गया हैं। जिसको लेकर उनकी मुश्किलें ओर बढ़ गई हैं।
कांग्रेस नेता गोपीलाल भारती (Gopilal Bharti) ने ये परिवाद दायर किया हैं। गोपीलाल भारती ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया ने अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी हाल ही में हुए राज्यसभा (Rajyasabha) के नामांकन के साथ पेश किए शपथपत्र में नहीं दी। कांग्रेस नेता गोपीलाल भारती ने बताया की व्यापम कांड (Vyapam Scam) में सितंबर 2017 में भोपाल की विशेष अदालत के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh), ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं कमलनाथ (Kamalnath) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उनका आरोप है कि भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में सिंधिया के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन में नहीं दी। उन्होंने जानकारी को छुपाया। बरहाल भारती का परिवाद सुनवाई के योग्य है या नहीं इस पर अब कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन उन्होंने मांग की है की
सिंधिया के खिलाफ धारा 177, 181, 182, 281, 420, 465, 471, 120 बी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।